- Hindi News
- जमीन की बिक्री का इकरार नामा कर लाखों रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री करने से मुकर गए, रकम लौटाने के ब...
जमीन की बिक्री का इकरार नामा कर लाखों रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री करने से मुकर गए, रकम लौटाने के बदले देने लगे गाली और धमकी, बिल्डर और उसके मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का हुआ अपराध दर्ज

जमीन की बिक्री का इकरार नामा कर लाखों रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री करने से मुकर गए, रकम लौटाने के बदले देने लगे गाली और धमकी, बिल्डर और उसके मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का हुआ अपराध दर्ज बिलासपुर : प्रप्राटी डिलर्स राज बिल्डर्स के संचालक धीरेंद्र पांडेऔर उसके मैनेजर सूरज जायसवाल एवं सौरभ शुक्ला […]

जमीन की बिक्री का इकरार नामा कर लाखों रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री करने से मुकर गए, रकम लौटाने के बदले देने लगे गाली और धमकी, बिल्डर और उसके मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का हुआ अपराध दर्ज
बिलासपुर : प्रप्राटी डिलर्स राज बिल्डर्स के संचालक धीरेंद्र पांडेऔर उसके मैनेजर सूरज जायसवाल एवं सौरभ शुक्ला के खिलाफ कोनी पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। एक जमीन के सौदा मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने राज बिल्डर्स के संचालक धीरेंद्र पांडे और उनके कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर लिया है। बताया जा रहा है कि सेंदरी निवासी समरेश गोप ने बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर सेंदरी पटवारी हल्का नंबर 46 कोनी में खसरा नंबर 326/02 में 2.06 एकड़ क्षेत्रफल में से 900 वर्ग फीट जमीन को खरीदने के लिए 12 लाख 15000 रुपए में राज बिल्डर्स के मालिक धीरेंद्र पांडे और उसके मैनेजर सौरभ शुक्ला एवं सूरज जायसवाल के साथ एग्रीमेंट कर सौदा किया था।

इसके बदले में उन्होंने 8 लाख 95000 रु दे दिए। एग्रीमेंट के बावजूद इन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और अग्रिम राशि को भी लौटाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले तो इन लोगों ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और फिर एग्रीमेंट का समय बीत जाने की बात कहने लगे कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब समरेश ने उनसे पैसे मांगे तो इन लोगों ने इन्हें गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद पिछले 2 साल से पीड़ित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अनेकों चक्कर लगा रहे थे लेकिन पुलिस अपराध दर्ज नहीं कर रही थी। जिसके बाद समरेश गोप और उनकी पत्नी ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल ऑपरेशन प्रहार के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस कोनी पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है।