रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: 60 किलो गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को 20 साल की जेल

 रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: 60 किलो गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को 20 साल की जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने भारी मात्रा में गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

यह मामला रायपुर जिले के कबीरनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई 2 जनवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत की अदालत में पूरी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने अदालत को बताया कि 29 मई 2024 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएसयूपी कॉलोनी, जरवाय के पास कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपी अजरूद्दीन कुरैशी और अजय गौर को एक कार सहित गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान वाहन से 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।

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इस मामले में पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। करीब एक वर्ष तक रिमांड जेल में रहने के बाद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान आरोपी सूरज वर्मा और पृथ्वी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर और कन्हैया सिंह को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कठोर सजा भी भुगतनी होगी।

वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी सजा ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है। इस फैसले को राज्य में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक अहम और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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