रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: 60 किलो गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को 20 साल की जेल

 रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: 60 किलो गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को 20 साल की जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने भारी मात्रा में गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

यह मामला रायपुर जिले के कबीरनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई 2 जनवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत की अदालत में पूरी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने अदालत को बताया कि 29 मई 2024 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएसयूपी कॉलोनी, जरवाय के पास कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपी अजरूद्दीन कुरैशी और अजय गौर को एक कार सहित गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान वाहन से 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।

Read More शिकार या साजिश भाजपा नेत्री और रांची के कारोबारी के बीच उलझा करोड़ों का हाई प्रोफाइल खेल !

इस मामले में पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। करीब एक वर्ष तक रिमांड जेल में रहने के बाद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान आरोपी सूरज वर्मा और पृथ्वी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

Read More NJV BIG BREAKING: खाकी को सरेआम चुनौती! व्यस्त बाजार में सर्राफा कारोबारी के सीने में उतारी गोली, दिनदहाड़े हुए इस कत्ल से दहशत में जीपीएम; आक्रोशित व्यापारियों का अल्टीमेटम

अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर और कन्हैया सिंह को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कठोर सजा भी भुगतनी होगी।

वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी सजा ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है। इस फैसले को राज्य में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक अहम और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

Tags:

Latest News

 ED रेड पर सियासी भूचाल! पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सड़क पर उतरे कार्यकर्ता ED रेड पर सियासी भूचाल! पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सड़क पर उतरे कार्यकर्ता
भागलपुर एक्सप्रेस में हाईवोल्टेज ड्रामा: शराब तस्करों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, फायरिंग से दहशत
रेल यात्रियों को महंगाई का झटका! 1 जून से स्टेशन पर महंगा मिलेगा वड़ा पाव और समोसा
जांजगीर करही गोलीकांड की INSIDE STORY: रेत का वर्चस्व, उधारी का विवाद और जलती ईर्ष्या... जानिए कैसे रची गई आयुष कश्यप के कत्ल की खौफनाक साजिश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
महतारी वंदन योजना में बड़ा एक्शन: 1.25 लाख महिलाओं के नाम हटे, हजारों की किस्तें रोकी, जाने...
छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए बॉस: 1994 बैच के IFS अरुण कुमार पांडेय बने राज्य के नए PCCF और वन बल प्रमुख, आदेश जारी
समुद्र में ‘सफेद जहर’ का खेल बेनकाब, जहाज से मिली 115 किलो कोकीन
आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: उम्रकैद बरकरार, जोधपुर कोर्ट ने कहा- तुरंत करें सरेंडर
बकरीद से पहले मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा! सोसाइटी में बकरियों को लेकर बढ़ा तनाव, भारी पुलिस तैनात
भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप, STF की रेड में पकड़ा गया TMC विधायक दिलीप मंडल
SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मुहर! चुनाव आयोग को क्लीन चिट, बिहार वोटर वेरिफिकेशन रहेगा जारी
‘नशा मत करो’ कहना पड़ा भारी! रायपुर में विरोध करने पर परिवार पर चाकू से हमला, पति-पत्नी समेत बेटा गंभीर रूप से घायल