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शराब घोटाला: विजय भाटिया को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भाटिया द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। भाटिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी एसीबी ने बिना विधिवत समन दिए ही विजय भाटिया को गिरफ्तार किया।
हालांकि, एसीबी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जांच एजेंसी ने अब तक लगभग 300 गवाहों से पूछताछ की है और पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पूछताछ के बाद विजय भाटिया को 31 मई 2025 को दोपहर में एसीबी को सौंपा गया था। इसके बाद, 24 घंटे के भीतर 1 जून को उन्हें रायपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विजय भाटिया की रिट याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से घोटाले की जांच में एसीबी की कार्रवाई को और मजबूती मिली है।
