BREAKING: छत्तीसगढ़ RERA ने बिल्डर को ठहराया दोषी, स्वीकृत ले-आउट से हटकर निर्माण पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

BREAKING: छत्तीसगढ़ RERA ने बिल्डर को ठहराया दोषी, स्वीकृत ले-आउट से हटकर निर्माण पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई है।

जांच में सामने आया उल्लंघन
सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि परियोजना का विकास नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। विशेष रूप से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण स्वीकृत ले-आउट से हटकर किया गया, जो RERA अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 14(1) के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास केवल सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट और विनिर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है।

आवंटितियों के हितों का ध्यान रखा गया
प्राधिकरण ने यह भी ध्यान रखा कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। इस कारण प्राधिकरण ने STP को ध्वस्त या पुनर्निर्माण का कोई निर्देश नहीं दिया, ताकि आवंटितियों और सार्वजनिक हितों को कोई नुकसान न पहुंचे।

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RERA ने प्रमोटर को किया उत्तरदायी ठहराया
स्वीकृत ले-आउट से किया गया यह विचलन गंभीर उल्लंघन माना गया और प्रमोटर को धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। छत्तीसगढ़ RERA ने दोहराया कि बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किए गए किसी भी परिवर्तन को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का संदेश गया है।

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