जेल में बंदियों के परिजनों से वसूली का मामला, हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक को भेजा नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

जेल में बंदियों के परिजनों से वसूली का मामला, हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक को भेजा नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

बिलासपुर हाई कोर्ट ने जेल बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली के मामले को गंभीर मानते हुए डीजी जेल को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता लुकेश्वरी जोश अब्राहम पर अपने पति के साथ मिलकर बंदियों के परिजनों से अवैध वसूली करने का आरोप है। कोर्ट ने शपथ पत्र सहित जवाब तलब किया है।

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने जेल बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली के मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। लुकेश्वरी जोश अब्राहम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने पति, जो हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उनके साथ मिलकर अन्य बंदियों के परिजनों से पैसों की जबरन वसूली की। यह राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा कराई गई, जिनमें से एक खाता आवेदिका का भी है।

राज्य शासन के खुलासे के बाद हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हलफनामा आगामी सुनवाई से पहले प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, इसी अपराध से जुड़े एक अन्य सह आरोपी की जमानत याचिका को इस मामले के साथ 15 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। राज्य शासन के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति जेल महानिदेशक को तत्काल भेजी जाए, ताकि तय समय सीमा में जवाब पेश हो सके।

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