रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने रोहित तोमर की 4 FIR में गिरफ्तारी रोकी, बाकी 16 से अधिक केसों की जांच जारी”

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में जून-जुलाई 2025 में दर्ज चार मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन FIR में आरोप था कि रोहित ने पीड़ितों को डराकर और धमकाकर अत्यधिक ब्याज वसूला।

रोहित के एडवोकेट हिमांशु शर्मा ने बताया कि चारों मामले कमर्शियल लेन-देन से जुड़े थे और सूदखोरी वैद्य साहूकारी लाइसेंस के तहत की गई थी। कोर्ट ने 19 दिसंबर को इन चार मामलों में गिरफ्तारी रोकने का आदेश दिया। हालांकि, रोहित पर रायपुर के अलग-अलग थानों में दर्ज 16 से अधिक अन्य आपराधिक मामलों की कार्रवाई जारी है।

भाई की गिरफ्तारी, रोहित का अभी तक सुराग नहीं
पुलिस ने 9 नवंबर को फरार रोहित के भाई वीरेंद्र तोमर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ में उसने रोहित के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जांच में सामने आया कि रोहित लगातार ठिकाने बदल रहा है और कुछ स्थानीय सहयोगियों की मदद ले रहा है।

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16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज
पिछले 5 महीनों में तोमर बंधुओं के खिलाफ 8 नए केस दर्ज किए गए। अब तक मारपीट, धमकी, ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और सूदखोरी समेत 16 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

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पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, पुराने मामलों की फिर से जांच
रायपुर पुलिस ने सभी पुराने मामलों की फिर से जांच शुरू कर दी है। मोबाइल लोकेशन, नेटवर्क और साइबर फोरेंसिक जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि रोहित और उसके सहयोगियों के कारण आम लोगों और व्यापारियों में वर्षों से भय का माहौल बना हुआ है।

पुलिस की अपील
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि रोहित तोमर के ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने या क्राइम ब्रांच को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

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मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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