छत्तीसगढ़ में नए श्रम नियम लागू! महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, निजी कर्मचारियों के ओवरटाइम नियम भी बदले

छत्तीसगढ़ में नए श्रम नियम लागू! महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, निजी कर्मचारियों के ओवरटाइम नियम भी बदले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े श्रम नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पारित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून लागू हो गया है। नए प्रावधानों के तहत महिलाओं को निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति मिलेगी, वहीं कर्मचारियों के लिए वार्षिक ओवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है।

महिलाओं के लिए खुला नाइट शिफ्ट का रास्ता
संशोधित कानून के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तय सुरक्षा और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन होने पर महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इससे आईटी, बीपीओ, कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स, होटल, अस्पताल और 24 घंटे संचालित होने वाले अन्य सेवा क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट की अनुमति तभी प्रभावी होगी, जब संस्थान महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन, निगरानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

ओवरटाइम की सीमा बढ़ी
नए कानून के तहत कर्मचारियों से लिए जाने वाले ओवरटाइम की वार्षिक अधिकतम सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा कार्य अवधि और स्प्रेड-ओवर (काम की कुल अवधि) से जुड़े कुछ पुराने प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, जिससे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को कार्यबल प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा।

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किन संस्थानों पर होगा लागू?
संशोधित अधिनियम अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। पहले यह सीमा 10 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर भी लागू होती थी। इससे छोटे प्रतिष्ठानों को कुछ नियामकीय राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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उद्योग और रोजगार पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती आर्थिक जरूरतों और 24×7 सेवा आधारित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है। इससे कारोबार करने में आसानी बढ़ सकती है और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुविधाएं और श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार और संस्थानों दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

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