राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका! चेक बाउंस मामले में सजा के खिलाफ अपील खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार

राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका! चेक बाउंस मामले में सजा के खिलाफ अपील खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अभिनेता की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।

निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती
राजपाल यादव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चेक बाउंस के कई मामलों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अदालत से दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों से सहमति नहीं जताई और अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत का फैसला यथावत प्रभावी रहेगा।

चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है विवाद 
यह मामला अभिनेता के खिलाफ दर्ज चेक बाउंस के कई प्रकरणों से संबंधित है। इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें दोषी माना था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी दोषसिद्धि और सजा पर लगी रोक की उम्मीद भी खत्म हो गई है। फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर अभिनेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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