Chhattisgarh: बिलासपुर में पशुओं को खुला छोड़ा तो मालिकों पर होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh: बिलासपुर में पशुओं को खुला छोड़ा तो मालिकों पर होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब खुले में मवेशी छोड़ना पड़ेगा भारी, कलेक्टर के आदेश पर FIR, ₹5000 जुर्माना और 6 महीने की जेल तक की सजा। जानें पूरा आदेश।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अब आवारा पशु छोड़ना भारी पड़ सकता है। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कड़ा कदम उठाया है। पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ अब पशु क्रूरता अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत FIR दर्ज की जाएगी, जिसमें 5000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

हाल के महीनों में बिलासपुर और आसपास के इलाकों में आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसों में वृद्धि देखी गई है। कई मामलों में वाहनों की टक्कर से पशुओं की मौत हो गई और कई बार लोगों की जान भी खतरे में पड़ी। इसको गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है।

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