CG News: सोशल मीडिया पर अवैध प्रॉपर्टी विज्ञापनों पर रेरा का शिकंजा, बिना पंजीयन पर 3 साल तक की जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के जरिए फ्लैट, प्लॉट, मकान और बंगलों की बिक्री का प्रचार करने वालों पर अब छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने सख्त रुख अपना लिया है। रेरा में पंजीयन कराए बिना किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का प्रचार और बिक्री पूरी तरह अवैध है।

रेरा को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई रियल एस्टेट कारोबारी, बिल्डर और एजेंट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना रेरा पंजीयन के प्रॉपर्टी बेचने का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद रेरा ने ऐसे सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है।

बिना रजिस्ट्रेशन निर्माण भी गंभीर अपराध
रेरा ने साफ किया है कि बिना पंजीयन के न केवल बिक्री, बल्कि किसी भी साइट पर निर्माण कार्य शुरू करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत हैं, लेकिन रेरा में पंजीकृत नहीं हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। रेरा ने संबंधित प्रोजेक्ट संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

Read More CG Crime News: मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, NTPC में AE पद का फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजने वाला दंपती गिरफ्तार

7 साल में 136 प्रोजेक्ट्स की जांच, भारी जुर्माना
रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि बीते सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स की स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई है। अनियमितता पाए जाने पर इन प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया और संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई।

Read More चैत्र नवरात्रि मेला 2026: डोंगरगढ़ में भव्य तैयारियां, सुरक्षा-व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर प्रशासन सतर्क

106 प्रोजेक्ट्स ने बिना पंजीयन शुरू की बिक्री
अधिकारियों के अनुसार रेरा ने 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जिन्होंने रेरा में पंजीकरण कराए बिना ही निर्माण या बिक्री शुरू कर दी थी। अब इन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने और पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।

हालिया कार्रवाई: 5 लाख का जुर्माना
इसी महीने रेरा ने गोवर्धन और रामानुज नामक दो जमीन मालिकों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि दोनों ने ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से बिना रेरा पंजीयन के प्लॉटिंग, विज्ञापन और बिक्री की।

आम जनता के लिए रेरा की अपील
रेरा ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगला खरीदने से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित प्रोजेक्ट का पंजीयन अवश्य जांच लें।

कानून क्या कहता है?

रेरा कानून के तहत-

  • बिल्डर, जमीन मालिक, एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर के लिए पंजीयन अनिवार्य
  • पंजीयन नहीं कराने पर 3 साल तक की जेल
  • 5 लाख रुपये तक का जुर्माना

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

कोटा बीईओ कार्यालय में 29.62 लाख का वेतन घोटाला: चपरासी बना 'मास्टरमाइंड', अफसरों की आईडी से खुद ही पास किए बिल

राज्य

Britannia Industries को 6.37 करोड़ का GST नोटिस, क्लासिफिकेशन विवाद पर विभाग की कार्रवाई Britannia Industries को 6.37 करोड़ का GST नोटिस, क्लासिफिकेशन विवाद पर विभाग की कार्रवाई
मुंबई/नई दिल्ली। देश की प्रमुख फूड कंपनी Britannia Industries को जीएसटी विभाग ने 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी...
कमिश्नरी सिस्टम पर कानूनी सवाल: हाईकोर्ट ने गृह सचिव और इंदौर पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस, जाने क्या है मामला.....
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश: देरी की कीमत चुकानी होगी, मुआवजा लेट तो पेनल्टी खुद भरेगा नियोक्ता
School Bomb Threat News: बोर्ड परीक्षाओं के बीच राजधानी के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर
HPV Vaccine India: सर्वाइकल कैंसर से बेटियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 9–14 साल की लड़कियों को मिलेगा मुफ्त टीका