रेलवे कर्मचारियों की रीलों पर थमा ब्रेक, ड्यूटी टाइम में सोशल मीडिया पूरी तरह बैन, अब होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर: दक्षिण पूर्व रेलवे ने अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ब्लॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, रील मेकिंग या किसी भी तरह की डिजिटल कंटेंट एक्टिविटी सब पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। आदेश साफ है: नियम तोड़ने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। यह कदम तब उठाया गया जब हाल ही में कई रेलवे कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान बनाए गए वीडियो और रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन वायरल क्लिप्स ने रेलवे की सुरक्षा, अनुशासन और प्रोफेशनल इमेज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद रेलवे ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि ड्यूटी में रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या ब्लॉगिंग अब पूरी तरह वर्जित है।

रेलवे का तर्क है कि ट्रेन, स्टेशन, कंट्रोल रूम, यार्ड, कैबिन जैसी संवेदनशील जगहों की वीडियोग्राफी न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को भी उजागर कर सकती है। कई वायरल वीडियो में रेल संचालन से जुड़ी संवेदनशील झलकें दिखने पर विभाग ने इसे गंभीर जोखिम माना है।

लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा। व्यक्तिगत सोशल मीडिया एक्टिविटी या रील बनाना कर्मचारियों का ध्यान भटका सकता है, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है।

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रेलवे ने दिए ये निर्देश

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  • ड्यूटी के दौरान, वर्दी में या किसी भी रेलवे संपत्ति/परिसर में वीडियो या फोटो बनाना सख्त मना है.
  • गैर-परिचालन क्षेत्रों में अवकाश के समय मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक व्यक्तिगत संचार तक सीमित रहेगा.
  • ड्यूटी के समय या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है.

अधिकारियों पर जागरूकता की जिम्मेदारी
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नए आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएँ और कर्मचारियों को इसके महत्व और नियमों के बारे में लगातार जागरूक करते रहें।

ड्यूटी के दौरान रील बनाना सख्त मना
रायपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल से रील या वीडियो बनाना पूरी तरह नियम विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रील या वीडियो शूटिंग की इजाजत नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अनिवार्य होगी।

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