31 दिसंबर से पहले कर लें पैन और आधार कार्ड को लिंक, जान लें स्टेटस चेक करने का तरीका भी

नई दिल्ली। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं।

3 अप्रैल, 2025 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन अलॉट किया गया था, उन्हें 2025 के आखिर तक अपने परमानेंट आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लिंकिंग पूरी करनी होगी। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो पैन कार्ड डेडलाइन तक लिंक नहीं होंगे, उन्हें इनएक्टिव या इनऑपरेटिव मार्क कर दिया जाएगा और उनका इस्तेमाल टैक्स से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। जिसमें इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन और 1 जनवरी, 2026 से सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू होना शामिल है।

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लिंकिंग पूरी करने के लिए, टैक्सपेयर्स को सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि उनके पास एक वैलिड पैन, एक आधार नंबर और वन-टाइम पासवर्ड पाने के लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल फोन हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन मामलों में पैन 1 जुलाई, 2017 से पहले जारी किया गया था और पहले लिंक नहीं किया गया है, उन पर 1,000 रुपये की फीस लगेगी।

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पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

  • शुरू करने के लिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक अनिवार्य फीस देनी होगी।
  • पोर्टल के होमपेज (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं, क्विक लिंक्स के अंदर लिंक आधार ऑप्शन चुनें। अब अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स डालें।
  • ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने का ऑप्शन चुनने के बाद, आपको अपना पैन दोबारा डालना होगा और OTP के जरिए अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा। फिर इनकम टैक्स ऑप्शन चुनना होगा और पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा।
  • फिर असेसमेंट ईयर चुनना होगा और पेमेंट कैटेगरी को अदर रिसीट्स (500) के रूप में मार्क करना होगा। 1,000 रुपये की रकम अपने आप भर जाएगी और इसका पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। पेमेंट को सिस्टम में दिखने में चार से पांच वर्किंग दिन लग सकते हैं।
  • पेमेंट कन्फर्म होने के बाद (जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं), टैक्सपेयर्स लिंकिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
  • इसके लिए लिंक आधार सेक्शन में जाएं, अपना पैन और आधार डिटेल्स डालें और डिटेल को वैलिडेट करें।
  • फिर 'आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाइड हो गई हैं।' ऐसा एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा, जिसके बाद यूजर्स को आधार के मुताबिक अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • यूजर्स को आधार वैलिडेशन को कन्फर्म करना होगा और ये भी बताना होगा कि क्या उनके आधार रिकॉर्ड पर सिर्फ बर्थ ईयर लिखा है।
  • फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए छह-अंकों का OTP डालना होगा, जिससे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

कैसे चेक करें आधार-पैन कार्ड लिंक स्टेटस?

  • टैक्सपेयर्स बिना लॉग इन किए भी अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  • ई-फाइलिंग होमपेज पर क्विक लिंक्स के अंदर लिंक आधार स्टेटस चुनकर और पैन और आधार डिटेल्स डालकर, यूजर्स मौजूदा स्टेटस देख सकते हैं।
  • सफल लिंकिंग ग्रीन कलर के चेकमार्क से दिखाई देगी, जबकि पेंडिंग मामलों में एक मैसेज दिखेगा जिसमें बताया जाएगा कि रिक्वेस्ट UIDAI को वैलिडेशन के लिए भेज दी गई है।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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