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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: निजी स्कूलों की फीस रेगुलेशन पर रोक नहीं, कमेटी गठन की समय सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों को फीस रेगुलेशन के मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया।
आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। अदालत ने निर्देश दिया कि निजी स्कूलों को 20 जनवरी तक स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित करनी होंगी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन को कमेटी द्वारा प्रस्तावित फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी से बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी जाएगी।
याचिकाओं में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) अधिनियम-2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट का यह निर्णय सरकार के फीस रेगुलेशन को लागू करने के मार्ग को साफ करता है और निजी स्कूलों के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करता है।
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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
