देशभर में चलेगा अभियान! सुप्रीम कोर्ट ने कहा – 8 हफ्तों में पब्लिक प्लेस से हटाएं आवारा जानवर

नई दिल्ली। देशभर में सड़कों, हाइवे और सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती आवारा मवेशियों और कुत्तों की समस्या पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने सरकारों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगले 8 हफ्तों के भीतर रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेज और खेल परिसरों जैसे सार्वजनिक स्थलों से आवारा जानवरों को हटाया जाए और उन्हें आश्रय गृहों में रखा जाए। दरअसल, आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि सड़कों और हाईवे पर इस तरह का खतरा जनता की सुरक्षा से सीधा जुड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राजमार्ग गश्ती दल गठित करें जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखें जहां उनकी देखभाल की जाएगी। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाए और वह उसके आदेश का हिस्सा होगी।

सड़कों से मवेशियों को हटाने का निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उन आदेशों को भी बरकरार रखा, जिनमें राज्य सरकार, नगरपालिकाओं और सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों को हटाकर सुरक्षित आश्रय स्थलों में पुनर्वासित करने के निर्देश दिए गए थे।

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