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कोर्ट में गैरहाज़िरी पड़ी भारी: WFI चुनाव के खिलाफ बजरंग-विनेश की याचिका रद्द
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यवर्त कादियान को बड़ा झटका देते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) चुनाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता लगातार सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते अदालत ने इसे आगे बढ़ाने में “कोई रुचि नहीं” बताते हुए याचिका रद्द कर दी।
संजय सिंह की जीत पर कोर्ट की अप्रत्यक्ष मुहर
WFI चुनाव में संजय सिंह ने अनीता श्योराण को हराकर अध्यक्ष पद अपने नाम किया था। अनीता को इन शीर्ष पहलवानों का समर्थन हासिल था और इन्हीं अनियमितताओं का हवाला देते हुए पहलवान अदालत पहुंचे थे। लेकिन 27 नवंबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने पाया कि न केवल कोई याचिकाकर्ता अदालत में मौजूद था, बल्कि पिछली दो सुनवाइयों में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था।
चुनावी अनियमितता के आरोप भी नहीं बचा पाए मामला
पहलवानों ने दावा किया था कि WFI चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए और इसमें कई अनियमितताएँ थीं। हालांकि अदालत ने साफ कहा कि जब याचिकाकर्ता स्वयं मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहे, तो याचिका जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी कारण याचिका को खारिज कर दिया गया।
