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शराब घोटाला: पूर्व आईएएस टुटेजा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा
नई दिल्ली। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुरक्षा मांगी है। इस याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। टुटेजा ने अपनी याचिका में अलग-अलग जांच एजेंसियों में दर्ज 11 एफआईआर में किसी भी सख्त कार्रवाई से बचाव की मांग की है।
याचिका में 11 मामलों से संरक्षण और प्रताड़ना का आरोप
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह की बेंच ने पूर्व आईएएस अधिकारी की तरफ से पेश वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और मलक भट्ट की दलीलें सुनीं और जांच एजेंसियों से जवाब देने को कहा है। टुटेजा ने अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अलावा राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग को भी पक्षकार बनाया है। पूर्व नौकरशाह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 27 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से मना कर दिया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टुटेजा ने आरोप लगाया है कि उन्हें साल 2015 से लगातार परेशान किया जा रहा है। उनके अनुसार यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कथित एनएएन (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले में दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और 2013-2018 के दौरान तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के खिलाफ जांच की मांग की थी।
