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ग्वालियर NDPS कोर्ट का सख्त फैसला: 20 किलो गांजा तस्करी में SAF जवान समेत 2 को 9-9 साल की सजा
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के Gwalior में विशेष NDPS कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने SAF (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) जवान राजू सिंह तोमर और उसके साथी अल्बर्ट संजय विलियम्स को दोषी ठहराते हुए दोनों को 9-9 साल की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
यह मामला 11 नवंबर 2020 का है, जब Dabra में विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक टाटा टियागो कार को रोका गया, जिसमें दोनों आरोपी सवार थे। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से बैग में रखे करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस जांच, सबूत और गवाहों को सही मानते हुए आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि गांजा तस्करी के पर्याप्त और स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि आरोपी राजू सिंह तोमर उस समय SAF जवान था, जिससे सुरक्षा बलों की छवि पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
NDPS एक्ट के तहत इतनी मात्रा में गांजा तस्करी पर कड़ी सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दोनों को 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
