LCIT कॉलेज छेड़छाड़ मामला: अश्लील हरकत के आरोपी प्रोफेसर असीम मुखर्जी को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट में पिता संग पहुंची छात्रा ने नहीं जताई कोई आपत्ति

LCIT कॉलेज छेड़छाड़ मामला: अश्लील हरकत के आरोपी प्रोफेसर असीम मुखर्जी को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट में पिता संग पहुंची छात्रा ने नहीं जताई कोई आपत्ति

बिलासपुर। शहर के एलसीआईटी (LCIT) कॉलेज में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के बहुचर्चित मामले में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। परीक्षा के दौरान चेकिंग के बहाने छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी प्रोफेसर असीम मुखर्जी को न्यायालय ने बिना शर्त अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि जिस छात्रा ने थाने जाकर प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उसने कोर्ट में जमानत का कोई विरोध नहीं किया।

कोर्ट में क्या हुआ?

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रोफेसर असीम मुखर्जी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता युवती अपने पिता के साथ कोर्ट में उपस्थित हुई थी। जब न्यायाधीश के समक्ष आरोपी को जमानत देने पर विचार किया जा रहा था, तब युवती और उसके पिता की ओर से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। पीड़िता के इस रुख को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को बिना किसी शर्त के (Unconditional) अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है।

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क्या है पूरा मामला?

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गौरतलब है कि यह शर्मनाक घटना इसी साल 29 जनवरी 2026 को घटित हुई थी। पीड़िता उस दिन एलसीआईटी (LCIT) परिसर में आईकेएस (इंडियन नॉलेज सिस्टम - IKS) विषय की परीक्षा देने के लिए पहुंची हुई थी। आरोप है कि परीक्षा हॉल में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक असीम मुखर्जी ने चेकिंग करने के बहाने छात्रा के पास आकर उसके साथ अश्लील और अनुचित व्यवहार किया। शिक्षक की इस हरकत से छात्रा बुरी तरह डर गई और मानसिक रूप से आहत हुई।

थाने में दर्ज हुई थी FIR

घटना के बाद सहमी हुई छात्रा ने अगले दिन यानी 30 जनवरी 2026 को चकरभाठा थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर लिया था।

एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस कार्रवाई के डर से आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब, शुरुआत में जो मामला बेहद संवेदनशील लग रहा था, उसमें अचानक कोर्ट के अंदर पीड़िता के आपत्ति न जताने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल, अग्रिम जमानत मिलने से आरोपी प्रोफेसर को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिल गई है।

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