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सड़कों पर कानून का राज खतरे में, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र देने का दिया आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की अध्यक्षता में, राज्य में सड़कों और नेशनल हाईवे पर बढ़ती स्टंटबाजी, गुंडागर्दी और बर्थडे सेलिब्रेशन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं।
गंभीर हालात को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो न्यायालय खुद आवश्यक निर्देश जारी करेगा। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
पुलिस के उदासीन रवैये के बावजूद हाल ही में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करता नजर आया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की और संबंधित वाहन जब्त कर एफआईआर दर्ज की।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए सरकार और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
