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भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक सदन में पारित: बटांकन प्रक्रिया होगी सरल, अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम
भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक सदन में पारित: बटांकन प्रक्रिया होगी सरल, अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित। अब नक्शा बटांकन और नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान, अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से एक ओर जहां भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर राज्य में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इसके लागू होने से नक्शा बटांकन की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल हो जाएगी। साथ ही, भूमि स्वामी की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों के लिए नामांतरण की प्रक्रिया भी सुगम होगी। इस विधेयक के बाद सदन ने छत्तीसगढ़ बकाया कर व्याज व शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर चांपा जिले में नए विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया.
मंडी संशोधन विधेयक का विपक्ष ने किया बहिष्कार
मंडी संशोधन संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले ही विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून लाए थे. उसे ही अब राज्य सरकार ने पेश किया है. यह कानून किसानों का शोषण बढ़ाने वाला है. इससे किसानों का काफी नुकसान होगा. इसलिए हम इसका विरोध कर सदन का बहिष्कार करते हैं.
