कलेक्ट्रेट आगजनी केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अमित बघेल की जमानत अर्जी खारिज

कलेक्ट्रेट आगजनी केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अमित बघेल की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर: बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने हजारों लोगों की भीड़ को उकसाकर कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया और करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ऐसे मामलों में जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।

जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना में 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ हिंसक हो गई थी, जिसके चलते सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। कोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे समाज में भय और अस्थिरता का माहौल बना।amit baghel

दरअसल, 10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप है कि मंच से दिए गए भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ उग्र हो गई और बैरिकेड्स तोड़कर प्रशासनिक परिसर में घुस गई। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों पर पत्थरों, लाठियों व लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई जवान घायल हुए थे।

Read More 64 साल पुराने कंपोजिट बिल्डिंग का आज तक मरम्मत नहीं , 10 साल से खण्डहर में काम करने को मजबूर कर्मचारी

सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से दावा किया गया कि घटना के समय वे अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद थे और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने पेश दस्तावेजों को अपर्याप्त बताते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी घटना स्थल से दूर थे।gif1217193321091737871551_1779948553

Read More महामाया मंदिर के प्रसाद में बड़ी गड़बड़ी! जांच में तय मानक से अधिक मिला स्वीटनर और फूड कलर

राज्य सरकार की ओर से पेश पक्ष ने आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। कोर्ट को बताया गया कि अमित बघेल के खिलाफ पहले से 17, अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश वर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने माना कि जिन सह-आरोपियों को पहले जमानत मिली थी, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इसी आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की कुल नौ जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

Latest News

मछली चोरी का विरोध करना चौकीदार को पड़ा  महंगा,  खेत में मिली लाश, आरोपी फरार मछली चोरी का विरोध करना चौकीदार को पड़ा महंगा, खेत में मिली लाश, आरोपी फरार
मालगाड़ी हुई बेपटरी , रेलवे महकमे में तहलका
कार ने एक्टिवा को मारी जोरदार टक्कर , युवक की मौत
हिमाचल में बड़ा बस हादसा! अमरनाथ यात्रियों से भरी जम्मू-देहरादून वोल्वो पलटी, 57 में 16 घायल
COVID Alert: आंध्र प्रदेश में 2 मौतों के बाद बढ़ी सतर्कता, 8 एक्टिव केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर
3 दिन से लापता छात्र का खेत में दफन मिला शव , संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस कर रही पूछताछ
रील के लिए मौत से खेल! चलती कार से बाहर लटककर युवकों ने किया खतरनाक स्टंट, VIDEO देख दंग रह जाएंगे
Canada Shooting: टोरंटो के स्ट्रीट फेस्टिवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत, 6 घायल; हमलावरों की तलाश जारी
Twisha Sharma Case: AIIMS की फोरेंसिक रिपोर्ट ने जांच को दी नई दिशा, जिम बेल्ट बना अहम सबूत
मार्ट संचालक की प्रताड़ना से आरक्षक की बेटी ने दी जान, राष्ट्रीय जनजाति आयोग सख्त; DGP, कलेक्टर और SP को 
हर साल 100 करोड़ खर्च, फिर भी नहरें जर्जर: लगातार शिकायतों के बाद जल संसाधन विभाग की तैयारी, 108 ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, अब टेंडर प्रक्रिया से होंगे काम
CBI की जांच या अफसरों को बचाने का खेल? 21 आरोपियों की लिस्ट में प्रोटेक्शन मनी लेने वाले एक भी पुलिस वाले का नाम नहीं!