स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों में आरटीई प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था, अब क्लास 1 से शुरू होगा एडमिशन

रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है. विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब आरटीई कोटे के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश सीधे कक्षा पहली से ही दिया जाएगा.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा कक्षा पहली में प्रवेश दिए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है.

आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव नीलम टोप्पो के हस्ताक्षर हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरटीई के तहत प्रवेश निर्धारित नियमों, पात्रता मानदंडों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जिसकी विस्तृत गाइडलाइन पृथक से जारी की जाएगी. इस निर्णय से आरटीई के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

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