‘बिना सुनवाई X अकाउंट बंद?’ दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब तलब, कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर नोटिस

‘बिना सुनवाई X अकाउंट बंद?’ दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब तलब, कॉकरोच जनता पार्टी की याचिका पर नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर एक अहम मामला सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी निर्देश दिया है कि वह पूरे मामले की दोबारा समीक्षा करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों और केंद्र सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान अभिजीत दिपके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि बिना पक्ष को सुने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अकाउंट बंद करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

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वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया। हालांकि अदालत ने फिलहाल मामले में कोई अंतिम टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि सभी पक्षों के जवाब और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे विचार किया जाएगा।

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कोर्ट ने आईटी नियमों के नियम 14 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत मंत्रालय की रिव्यू कमेटी हर दो महीने में ब्लॉकिंग आदेशों की समीक्षा करती है। अदालत ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले मामले के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। साथ ही अदालत ने अभिजीत दिपके को वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति भी दे दी है।

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