पांच अवैध शरणार्थियों के गायब होने पर SC की तल्ख टिप्पणी, 'क्या हम रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछा दें'

नई दिल्ली। पुलिस हिरासत में रखे गए पांच रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया। 16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच दायर की गई याचिका में पांच गुमशुदा शरणार्थियों के मामले को भी उसी तारीख को सुने जाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पता है कि वो (रोहिंग्या) घुसपैठिए हैं। हमारी उत्तरी सीमा बहद संवेदनशील है। आपको अच्छी तरह से पता है कि देश में क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से देश में आता है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं?

SC ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "रोहिंग्या टनल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन्हें खाना दें, रहने के लिए जगह दें और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएं। क्या आप हमसे ऐसे कानून की अपेक्षा करते हैं?" यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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