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BJP छोड़ टीएमसी में गए मुकुल रॉय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, विधानसभा सदस्यता रद्द
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। रॉय साल 2021 में बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए थे।
हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुकुल रॉय को विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया। विपक्ष का दावा था कि रॉय ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होकर दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया। यह फैसला बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है और विधानसभा में पार्टी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
