Khan Sir Case: पटना कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर; दोनों बॉडीगार्ड्स को भी मिली बेल

Khan Sir Case: पटना कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर; दोनों बॉडीगार्ड्स को भी मिली बेल

पटना। चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर (फैजल खान) को कानूनी मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मंजूर कर ली है। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड्स) को भी नियमित जमानत मिल गई है।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उनकी ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है।

अदालत ने मांगी थी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी
सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) से जुड़ी जानकारी भी तलब की थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की जांच से संबंधित दस्तावेज पुलिस की ओर से पहले ही अंतिम रूप दिए जा चुके थे, इसलिए रिकॉर्ड का पूरा विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पिछली निर्धारित सुनवाई 10 जुलाई को होनी थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण फैसला टल गया था।

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गोलीबारी की घटना से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई कथित गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को एफआईआर दर्ज की थी। प्राथमिकी में खान सर, उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों और कुछ अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था।

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दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी राहत
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब अदालत से उन्हें भी जमानत मिल गई है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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