आरक्षक भर्ती में दौड़ के अंक घटाने पर हाई कोर्ट सख्त, अभ्यर्थी को सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति

आरक्षक भर्ती में दौड़ के अंक घटाने पर हाई कोर्ट सख्त, अभ्यर्थी को सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक (जीडी) भर्ती परीक्षा में 100 मीटर दौड़ के अंक घटाए जाने के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है । जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को दौड़ से संबंधित सीसीटीवी फुटेज देखने और उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी है । साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, सरगुजा को संबंधित फुटेज सुरक्षित रखने और उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उसे डिलीट नहीं करने के निर्देश दिए हैं ।

मामला अभ्यर्थी भूपेंद्र चौधरी से जुड़ा है, जिन्होंने अधिवक्ता अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है । याचिकाकर्ता के अनुसार, 1 जनवरी 2024 के विज्ञापन के तहत उन्होंने सरगुजा जिले में ओबीसी वर्ग के आरक्षक (जीडी) पद की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था ।

12.600 सेकंड में पूरी की थी दौड़

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याचिका में बताया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने 100 मीटर की दौड़ 12.600 सेकंड में पूरी की थी । इसके आधार पर उन्हें 14 अंक दिए गए थे । लिखित परीक्षा और पीईटी के अंकों को मिलाकर उनका कुल स्कोर 128 अंक बन रहा था और इस आधार पर उनका चयन तय माना जा रहा था । अभ्यर्थी का आरोप है कि बाद में बिना किसी नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा का हवाला देते हुए 100 मीटर दौड़ के अंक 14 से घटाकर 7 अंक कर दिए गए । इससे उनका कुल स्कोर 128 से घटकर 121 अंक हो गया और वे चयन सूची से बाहर होकर प्रतीक्षा सूची में चले गए ।

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आरटीआई से मिली जानकारी के बाद उठाया सवाल

याचिकाकर्ता के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी से पता चला कि अंकों में संशोधन सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद किया गया था । हालांकि, उन्हें संबंधित फुटेज दिखाया नहीं गया और न ही अंक कम करने से पहले उनका पक्ष सुना गया ।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही अभ्यर्थी के अंकों में संशोधन किया गया था । राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सरगुजा में संबंधित फुटेज का निरीक्षण कर सकता है ।

17 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण

राज्य के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 17 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के कार्यालय में उपस्थित होगा । एसपी को 100 मीटर दौड़ से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराकर अभ्यर्थी को उसका निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है । कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, सरगुजा को अगली सुनवाई तक संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं । साथ ही स्पष्ट किया है कि फुटेज को डिलीट या उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए ।

मामले की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है । अब अभ्यर्थी के अंकों में किए गए संशोधन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई कार्रवाई को लेकर आगे की सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है ।

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