राजा भैया और साली साध्वी सिंह को हाई कोर्ट का नोटिस, पत्नी भानवी सिंह को मानहानि केस में बड़ी राहत 

अदालत ने पति और साली को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

 

लखनऊ। पूर्व मंत्री और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी साली साध्वी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जारी किया है 

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 अदालत ने इसके साथ ही मानहानि के एक मामले में भानवी सिंह के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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न्यायमूर्ति सौरभ लावनिया की पीठ ने यह आदेश भानवी सिंह की याचिका पर दिया। इस याचिका में लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

 

दो बहनों के विवाद पर अदालत का रुख

 

अदालत ने राजा भैया और साध्वी सिंह को इस मामले में दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद तय की गई है।

ज्ञात हो कि साध्वी सिंह ने 4 सितंबर 2023 को हजरतगंज कोतवाली में मानहानि के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए भानवी सिंह को समन जारी किया था।

 

तलाक याचिका में दिए बयान से शुरू हुआ विवाद

 

भानवी सिंह के वकील ने बताया कि राजा भैया ने 14 नवंबर 2022 को भानवी के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में भानवी ने कुछ बयान दिए थे। साध्वी सिंह ने आरोप लगाया था कि भानवी द्वारा दिए गए वे बयान मानहानिकारक थे, जिसके आधार पर उन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि याचिकाकर्ता भानवी और शिकायतकर्ता साध्वी आपस में बहनें हैं। इसके अलावा, भानवी सिंह ने साध्वी सिंह के खिलाफ कैंट इलाके की एक संपत्ति रामायण के संबंध में स्थायी रोक लगाने के लिए एक अलग मुकदमा भी दायर किया हुआ है।

न्यायालय ने यह देखते हुए कि यह विवाद दो बहनों के बीच है और इसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है, कहा कि मामले पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए, अगले आदेश तक भानवी सिंह के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर

रोक लगा दी गई है।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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