भ्रष्टाचार के आरोप में सप्ताह भर में दूसरी महिला सरपंच बर्खास्त, तीन लाख से भी अधिक की गड़बड़ी का लगा आरोप

बलौदा बाजार एसडीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़े कार्रवाई करते हुए ग्राम मात्रा की महिला सरपंच को बर्खास्त कर दिया है साथी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है। आदेश किया गया जारी: महिला सरपंच ने कार्यों के भुगतान हेतु बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 […]

बलौदा बाजार एसडीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़े कार्रवाई करते हुए ग्राम मात्रा की महिला सरपंच को बर्खास्त कर दिया है साथी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है।

आदेश किया गया जारी:

महिला सरपंच ने कार्यों के भुगतान हेतु बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रुपये  का आहरण नियम विरुद्ध करने  पर जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच ईश्वरी साहु को एसडीएम बलौदा बाजार अमित कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचयती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के प्रावधानो के तहत 6 वर्ष की कलावधि के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन के लिए निरर्हित घोषित किया है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है।

3 लाख 34 हजार का किया गया आहरण:

जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत मोहतरा के सरपंच सचिव के विरुद्ध 14 वें एवं 15 वें वित्त की राशि का दुरूपयोग करने की शिकायत पर  जनपद पंचायत बलौदाबाजार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जाँच दल गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम पंचायत मोहतरा की सरपंच ईश्वरी साहु द्वारा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण,अहाता निर्माण, गोठान में वर्मी शेड निर्माण, हैंडपम्प मरम्मत, पेयजल, स्वच्छता कार्यक्रम कार्यो का भुगतान स्वयं एवं अपने पति तथा बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रूपये आहरण किया गया।

तत्काल प्रभाव से किया गया बर्खास्त:

सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन छत्तीसगढ़ पंचायत लेखा नियम 1999 के प्रावधानों का पालन न कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई जिसके कारण वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार के दोषी तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मोहतरा ईश्वर साहु को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है।

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