नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई: रायपुर का कुख्यात गांजा तस्कर रवि साहू दोषी करार, 50 से अधिक मामलों में रहा है आरोपी

रायपुर: राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा और कुख्यात गांजा तस्कर रवि साहू आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। NDPS कोर्ट के विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने NDPS एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर रवि साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

40 से ज्यादा नहीं, 50 से अधिक संगीन मामलों का आरोपी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रवि साहू पर रायपुर के विभिन्न थानों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गांजा तस्करी, सट्टा-जुआ, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध शराब कारोबार और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वर्ष 2023 में माना बस्ती में हुई लल्ला बंजारे की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था।

राजनीतिक नेटवर्क तक फैला था असर
जांच में यह भी सामने आया कि रवि साहू नगर निगम नेताओं के लिए भीड़ जुटाने, चुनाव के दौरान शराब, पैसा और गुंडों की व्यवस्था कराने जैसे अवैध कामों में भी सक्रिय रहा है, जिससे उसका नेटवर्क और प्रभाव लंबे समय तक बना रहा।

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पुलिस की सख्त कार्रवाई और संदेश
रवि साहू की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने सुनियोजित रणनीति अपनाई। उसे मोहल्ले में पैदल घुमाया गया ताकि आम जनता को स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान उसके समर्थकों द्वारा हिंसा की आशंका को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।

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छह साथियों सहित सभी दोषी करार
कोर्ट ने रवि साहू समेत उसके छह साथियों को भी दोषी ठहराया है। सभी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेखार और ओडिशा के बलांगीर जिले के गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार शामिल हैं।

कैसे हुआ खुलासा
विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि 4 फरवरी 2025 को पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद कालीबाड़ी चौक में दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसे वे बैग में रखकर पुड़िया बनाकर बेच रहे थे।

रवि साहू के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रवि साहू के निर्देश पर गांजा की बिक्री कर रहे थे। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

पुलिस का स्पष्ट संदेश
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फैसला संगठित अपराध और नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून से बचना संभव नहीं है और ऐसे अपराधों पर सख्ती जारी रहेगी।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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