Raipur News : स्वच्छता में लापरवाही पर सख्त निगम कार्रवाई, नैवेद्य फैक्ट्री और गुजराती मिष्ठान पर जुर्माना, मिनी एसटीपी लगाने के निर्देश

Raipur News : स्वच्छता में लापरवाही पर सख्त निगम कार्रवाई, नैवेद्य फैक्ट्री और गुजराती मिष्ठान पर जुर्माना, मिनी एसटीपी लगाने के निर्देश

रायपुर। नगर निगम रायपुर ने स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जनशिकायतों के आधार पर किए गए निरीक्षण में नैवेद्य फैक्ट्री और गुजराती मिष्ठान भंडार में गंभीर खामियां पाए जाने पर निगम ने जुर्माना लगाया और सुधार के निर्देश जारी किए।

नालियों में कचरा डालने पर नैवेद्य फैक्ट्री पर 10 हजार का जुर्माना 
स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को प्राप्त जनशिकायत के बाद नैवेद्य फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। जांच में यह शिकायत सही पाई गई कि फैक्ट्री द्वारा नगर निगम की नालियों में कचरा डाला जा रहा था, जिससे नालियां जाम हो रही थीं।लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य अधिकारी ने फैक्ट्री संचालक पर 10,000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगाया और स्वच्छता व्यवस्था में तुरंत सुधार के निर्देश दिए।

गुजराती मिष्ठान भंडार को मिनी एसटीपी लगाने का नोटिस, 5 हजार का ई-जुर्माना
जोन क्रमांक 4 क्षेत्र स्थित गुजराती मिष्ठान भंडार का औचक निरीक्षण किए जाने पर वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की व्यवस्था नहीं पाई गई। इस पर डॉ. पाणिग्रही ने प्रतिष्ठान संचालक को मिनी एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया। एसटीपी के अभाव में नियमों के उल्लंघन पर 5,000 रुपये का ई-जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान जोन 4 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री वीरेन्द्र चंद्राकर तथा निगम मुख्यालय के स्वच्छता निरीक्षक श्री गिरिजेश तिवारी उपस्थित रहे।

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होटल गुरुकृपा में गंदगी, 2,500 का जुर्माना
नगर निगम जोन 10 के अंतर्गत जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल गुरुकृपा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में गंदगी पाए जाने पर जनशिकायत सही पाई गई। इस पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होटल संचालक पर 2,500 रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई।

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निगम का संदेश साफ—स्वच्छता से समझौता नहीं
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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