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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को झटका, धारा 482 के तहत याचिका खारिज
रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सोमवार को चैतन्य बघेल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की डीबी द्वारा सुनाया गया।
चैतन्य बघेल ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त कराने के उद्देश्य से यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दलील दी कि उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी झूठी, दुर्भावनापूर्ण है और इसमें कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी दलीलों को संतोषजनक नहीं पाया और कहा कि एफआईआर को इस स्तर पर निरस्त करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है। अदालत द्वारा हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद, चैतन्य बघेल ने याचिका को वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।
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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
