दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर यथास्थिति बरकरार
नई दिल्ली। करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है, जहां दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की हजारों करोड़ की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के अंतिम निर्णय तक संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि किसी भी पक्ष को अपूरणीय नुकसान न हो।
कोर्ट ने अंतरिम आदेश में प्रिया कपूर को निर्देश दिया है कि वे कंपनियों में मौजूद इक्विटी, शेयरहोल्डिंग या अन्य वित्तीय हिस्सेदारी को न बेचें, न ट्रांसफर करें और न ही किसी तरह का वित्तीय लेनदेन करें। साथ ही, निजी संपत्तियों जैसे कलाकृतियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के निपटान पर भी रोक लगाई गई है। यह फैसला उस याचिका के बाद आया है, जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत की प्रमाणिकता का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा, लेकिन तब तक संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस आदेश से फिलहाल संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लग गई है, जिससे पूरे मामले में कानूनी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। यह फैसला हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवादों में अदालत के हस्तक्षेप की अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
