जोहार छत्तीसगढ़ प्रमुख अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जोहार छत्तीसगढ़ प्रमुख अमित बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ संगठन के प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बघेल ने अपनी स्वर्गीय माता के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 नवंबर को जमानत की अर्जी लगाई थी। बताया जा रहा है कि यह अर्जी कार्यक्रम से ठीक सात दिन पहले लगाई गई थी। अब याचिका खारिज होने के बाद उन्हें दशगात्र में शामिल होने के लिए कोर्ट में दोबारा जमानत याचिका दाखिल करनी होगी।

समाज की आपत्ति भारी पड़ी

बघेल की जमानत याचिका पर तीन समाजों के वकीलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। वकीलों ने न्यायालय को बताया कि अमित बघेल ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अलग-अलग समाजों के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। इन टिप्पणियों के कारण समाजों में भारी गुस्सा और आक्रोश फैला हुआ है। अधिवक्ताओं के इस तर्क को देखते हुए कोर्ट ने बघेल को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से बघेल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।

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