शादी के तोहफे में आया ‘मौत का डिब्बा’! होम थिएटर ऑन करते ही हुआ धमाका, 2 की मौत; आरोपी को उम्रकैद
कवर्धा। कबीरधाम जिले के एक शादी समारोह से जुड़ा वह सनसनीखेज मामला, जिसमें उपहार में मिले होम थिएटर के अंदर विस्फोटक छिपाकर रखा गया था, अब अदालत के फैसले तक पहुंच गया है। होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही हुए विस्फोट में दो लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
शादी के बाद घर में रखा था गिफ्ट
मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के मुताबिक, कबीरधाम जिले के ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी का आयोजन था। समारोह समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल की सुबह शादी में मिले उपहारों को घर के एक कमरे में रखा गया था। इन्हीं सामानों के बीच सोनी कंपनी का एक होम थिएटर भी था। परिवार के लोगों ने जब उसे बिजली से जोड़कर चालू किया, तभी अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई।
एक की मौके पर मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम
धमाके की चपेट में आने से हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में अन्य लोग भी घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके को सुरक्षित कर जांच शुरू की। घटनास्थल से बारूद लगे मिट्टी के नमूने, तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होम थिएटर का कार्टन और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई।
प्रेम संबंध के विवाद से जुड़ी साजिश का खुलासा
पुलिस जांच में इस मामले की कहानी ने नया मोड़ लिया। विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध को लेकर विवाद था। अभियोजन के अनुसार, इसी रंजिश में आरोपी ने हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को निशाना बनाने की साजिश रची। आरोप है कि उसने होम थिएटर के भीतर विस्फोटक सामग्री फिट कर दी और उसे इस तरह तैयार किया कि बिजली से कनेक्ट करते ही धमाका हो जाए। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर कथित तौर पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और विस्फोटक पदार्थ से संबंधित धाराओं में दोषी माना। अदालत ने IPC की धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद, जबकि धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी दंड दिया गया। आरोपी पर कुल ₹9,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शादी का गिफ्ट बना खौफनाक साजिश का हथियार
यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि परिवार के लिए सामान्य शादी का उपहार समझा गया होम थिएटर ही कुछ मिनटों में जानलेवा विस्फोटक बन गया। अदालत के फैसले के बाद अब यह मामला कबीरधाम की उन आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया है, जिसने साजिश के बेहद खतरनाक तरीके को सामने ला दिया।
