रायपुर में बड़ा फैसला: अंबुजा मॉल की पार्किंग फीस अवैध घोषित, उपभोक्ता आयोग ने फ्री पार्किंग का दिया आदेश
रायपुर: राजधानी रायपुर में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध करार देते हुए निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद शहर के अन्य मॉल और व्यावसायिक परिसरों की पार्किंग नीतियों पर भी सवाल उठने लगे हैं।
यह मामला उस समय सामने आया जब एक उपभोक्ता ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, वे मॉल परिसर में केवल कुछ समय के लिए रुके थे, लेकिन उनसे जबरन पार्किंग शुल्क वसूला गया। उन्होंने तर्क दिया कि मॉल में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें पार्किंग भी शामिल है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने विभिन्न न्यायिक फैसलों और उपभोक्ता कानूनों का हवाला देते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि इस तरह की वसूली अनुचित और गैरकानूनी है। आयोग ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए माना कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और इसे रोका जाना चाहिए।
इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यावसायिक संस्थानों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। आने वाले समय में यह आदेश अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।
