पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर कोर्ट में पूरी हुई बहस, अब लिखित जवाब पेश करने का निर्देश

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में ज़ोरदार बहस हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मामले के ट्रायल में काफी देरी हो रही है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि यह पूरा मामला 4 अक्टूबर 2025 के एक बयान के आधार पर दर्ज किया गया था।

बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में साफ किया कि चैतन्य बघेल के खाते में 2 करोड़ रुपए के लेनदेन की बात कही गई है, लेकिन कहीं भी यह साबित नहीं होता कि यह पैसा शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने याचिका लगाने वाले और मामले के विरोधी पक्ष को निर्देश दिया है कि वे अब अपना लिखित जवाब (रिटर्न समिसन) अदालत में पेश करें।

लेखक के विषय में

More News

नक्सल मोर्चे से राष्ट्रीय इंटेलिजेंस तक: IPS पुष्कर शर्मा को मिली असिस्टेंट डायरेक्टर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

राज्य

धोखाधड़ी का नया तरीका: ई-पैन कार्ड के नाम पर फर्जी मेल, आयकर विभाग ने दी चेतावनी धोखाधड़ी का नया तरीका: ई-पैन कार्ड के नाम पर फर्जी मेल, आयकर विभाग ने दी चेतावनी
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने नागरिकों को ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी ई-मेल के प्रति...
चोरों का अजब खेल: 9 साल में 10वीं बार लूटी हलवाई की दुकान, पैसे नहीं, सिर्फ मिठाइयां चुराने आए चोर
अब शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक की कैद का प्रावधान, जाने किस राज्य में लागू हुआ कानून
रोमियो लेन नाइट क्लब केस: 25 मौतों में शामिल मैनेजर को गोवा पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार
मलयालम स्टार को कोर्ट से मिली राहत: 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप बरी, 12 दिसंबर को बाकी आरोपियों पर फैसला