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उन्नाव दुष्कर्म मामला: कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, रिहाई टली
नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर की रिहाई पर विराम लग गया है और उन्हें जेल में ही रहना होगा। यह आदेश सीबीआई (CBI) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
एक सप्ताह में मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जमानत से जुड़े मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में सेंगर की ओर से पक्ष रखा जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
गौरतलब है कि वर्ष 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर ली थी। इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया था और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हुए थे।
सीबीआई की याचिका पर SC की सख्ती
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए जमानत पर रोक लगा दी और स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।
आगे की राह
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। तब तक कुलदीप सेंगर न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे और जमानत पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा बाद में लिया जाएगा।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
