ब्रेकिंग न्यूज़: पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में, निर्वाचन शून्य करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

ब्रेकिंग न्यूज़: पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में, निर्वाचन शून्य करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में कभी भी फैसला आ सकता है, जिससे पूर्व सीएम की विधायकी खतरे में पड़ गई है। 

आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप

चुनाव याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर चुनाव के दौरान आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए।

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बघेल ने याचिका को बताया चलने योग्य नहीं

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इस चुनाव याचिका के जवाब में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में अपना पक्ष रखा गया था। बघेल ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा था कि विजय बघेल द्वारा दायर की गई यह याचिका चलने योग्य ही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट भी गए थे बघेल

गौरतलब है कि पूर्व में भूपेश बघेल ने अपने खिलाफ दायर इस चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका उन्होंने हाईकोर्ट के 8 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया था। हालांकि, बाद में बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी यह याचिका औपचारिक रूप से वापस ले ली थी।अब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगर फैसला भूपेश बघेल के खिलाफ आता है और उनका निर्वाचन शून्य होता है, तो यह उनके लिए बड़ा सेट बैक साबित होगा। पूरे प्रदेश की निगाहें हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टि

की हैं।

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