चुनाव केस में भूपेश को हाई कोर्ट से झटका, विजय बघेल की याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

चुनाव केस में भूपेश को हाई कोर्ट से झटका, विजय बघेल की याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

बिलासपुर : पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद विजय बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में मंगलवार को एक मोड़ आ गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा था। मंगलवार को अदालत ने आवेदन पर अपना निर्णय सुना दिया। इसके बाद अब चुनाव याचिका में आगे की सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पर निगाहें टिकी हैं।

45 दिन की समय-सीमा पर अटका है पूरा विवाद

भूपेश बघेल ने याचिका में कहा था कि विजय बघेल की चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिनों की वैधानिक समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई। पाटन विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ था। भूपेश बघेल पक्ष के मुताबिक, याचिका से संबंधित सत्यापन और शपथपत्र पर 22 जनवरी 2024 की तारीख दर्ज थी, जबकि याचिका का पंजीयन 24 जनवरी को हुआ। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मांग को पहले ही स्वीकार नहीं किया था। अदालत ने कहा था कि केवल पंजीयन की तारीख के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिका समय-सीमा से बाहर थी। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि याचिका वास्तव में कब प्रस्तुत की गई, उस समय उसमें क्या कमियां थी और बाद में कमियां दूर किए जाने का कानूनी प्रभाव क्या है।

Read More छत्तीसगढ़ में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन, 33 जिलों में आंदोलन: ट्रैक्टर रैली के साथ जिला मुख्यालय पहुंचेंगे अन्नदाता, 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर दाखिल किया आवेदन

Read More Mahadev Betting Case: बेटिंग ऐप के प्रचार से जुड़े ₹1.20 करोड़ ED को सौंपे, शेफाली बग्गा के मामले में क्या है पूरा अपडेट?

भूपेश बघेल ने समय-सीमा को लेकर अपनी आपत्ति पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2026 को उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए उन्हें उचित चरण पर चुनाव अधिकरण के समक्ष अपने तर्क और आपत्तियां रखने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बाद 28 सितंबर 2026 के आदेश का हवाला देते हुए भूपेश बघेल की ओर से 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट में अतिरिक्त मुद्दे तय करने का आवेदन दाखिल किया गया। इसमें दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 के तहत अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित करने की मांग की गई थी। 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान इस आवेदन पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। विजय बघेल की ओर से अदालत को बताया गया कि आवेदन का जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया।

गवाही और साक्ष्यों पर आगे बढ़ सकता हैं मामला

विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका से जुड़े मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं। विजय बघेल के अलावा सौरभ चौबे, मनोज कुमार वर्मा और भगवत सिन्हा के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र 20 अक्टूबर 2024 को दाखिल किए जा चुके हैं। 5 अक्टूबर को विजय बघेल साक्ष्य दर्ज कराने के सिलसिले में अदालत पहुंचे थे। इसी दौरान भूपेश बघेल की ओर से नए आवेदन का उल्लेख किया गया, जिसके चलते उस दिन आवेदन पर निर्णय का इंतजार रहा। अब अतिरिक्त मुद्दे तय करने का आवेदन खारिज होने के बाद चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही आगे बढ़ने की संभावना है।

Tags:

Latest News

चुनाव केस में भूपेश को हाई कोर्ट से झटका, विजय बघेल की याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई चुनाव केस में भूपेश को हाई कोर्ट से झटका, विजय बघेल की याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई
Bastar Flood News: बाढ़ में उजड़े घर, मुआवजे से भी कटी लोन की किस्त! तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर परिवार
अजगर की दुर्लभ सर्जरी, मुंह से निकाली 200 ग्राम की गांठ, दो घंटे तक चला ऑपरेशन
Delhi Police Crackdown: दिल्ली प्रदर्शन पर फेक पोस्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन, 4 FIR दर्ज; 500 से ज्यादा पोस्ट हटाए गए
UPI Payment Charges: दिवाली तक टला MDR चार्ज, व्यापारियों को राहत; जानिए किस पर पड़ेगा असर
जमीन सीमांकन पर राजनीतिक संग्राम, कांग्रेस ने तोड़ी बैरिकेडिंग, वाटर कैनन से रोका प्रदर्शन
फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं तो मालिक और ड्राइवर की जेब से निकलेगा मुआवजा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
2.76 लाख का रूपए का पहला चेक अटका तो थमा दिया दूसरा चेक, वह भी हो गया बाउंस, आरोपी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
आयुर्वेदिक बोर्ड चुनाव की मतगणना पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लगी रोक खत्म, अब नतीजों का इंतजार
Jagdalpur News: शिक्षक और भोजन की समस्या से परेशान दिव्यांग छात्र सड़क पर उतरे, चटाई बिछाकर किया प्रदर्शन
Raipur News: CM हाउस के बाहर अचानक मचा बवाल, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे; पुलिस ने व्यक्ति को लिया हिरासत में
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक