रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: गांजा तस्करी में दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा

रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: गांजा तस्करी में दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री से जुड़े मामलों में अदालत ने कड़ा रुख दिखाया है। NDPS एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। एक मामले में गांजा तस्करी में शामिल दो आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई, जबकि दूसरे मामले में नशीली टैबलेट बेचने वाले आरोपी को 3 साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

कार में गांजा लेकर ग्राहक तलाशते पकड़े गए आरोपी
पहला मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जांच अधिकारी दिव्या शर्मा के अनुसार 30 मई 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि श्याम नगर इलाके में एक कार में सवार कुछ युवक गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और संदिग्ध कार को रोककर जांच की। कार में मनीष सिंह, निखिल यादव और जितेंद्र दास मौजूद थे।

स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर कार से गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (NDPS) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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नशीली टैबलेट बेचने वाले को 3 साल की सजा
दूसरे मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र से एक युवक को नशीली टैबलेट बेचते हुए पकड़ा गया था। पुलिस को 16 मार्च 2021 को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीले पदार्थ के साथ घूम रहा है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 30 अप्रैल 2021 को अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (NDPS) किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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नशे के खिलाफ सख्त संदेश
इन दोनों फैसलों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके।

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