बीमा कंपनियों पर नकेल: मैक्स लाइफ को 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश

बीमा कंपनियों पर नकेल: मैक्स लाइफ को 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश

बिलासपुर। बिलासपुर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनियों की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। आयोग ने कोविड-19 से हुई मृत्यु के एक मामले में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के रूप में अलग से 2 लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल तथा सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ ने सुनाया।

पत्नी के नाम पर लिया गया था प्लैटिनम वेल्थ प्लान
मामले के अनुसार, बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था। बीमा पॉलिसी जारी करने से पहले कंपनी द्वारा सभी आवश्यक मेडिकल जांच कराई गई थीं, जिनमें शैल कौशिक को स्वस्थ पाया गया था।

कोविड से मृत्यु, बीमा कंपनी ने किया दावा खारिज
सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित पाई गईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद पति द्वारा बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि मृतका पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं।

Read More रायपुर निगम में 'ईगो' की लड़ाई: स्वतंत्रता दिवस के मंच से छलका सभापति का दर्द, बोले- 25 साल में ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी

आयोग ने बीमा कंपनी की दलीलें कीं खारिज
उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के तर्क को अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि जब पॉलिसी जारी करने से पहले कराई गई मेडिकल जांच में महिला को स्वस्थ पाया गया था, तो बाद में बीमारी का हवाला देकर क्लेम खारिज करना अनुचित और भ्रामक व्यापारिक व्यवहार है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी अपनी ही जांच प्रक्रिया के आधार पर पॉलिसी जारी करती है, ऐसे में जिम्मेदारी से बचने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Read More मोपका में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी, एक आरोपी गिरफ्तार

बीमा उपभोक्ताओं के लिए अहम संदेश
इस फैसले को बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आयोग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कंपनियां मनमाने तरीके से वैध बीमा दावों को खारिज नहीं कर सकतीं और उपभोक्ताओं को उनका वैधानिक हक दिलाना आयोग की प्राथमिकता है।

Error on ReusableComponentWidget

Latest News

करनाल में हर्ष एनकाउंटर को लेकर सड़क पर उतरा रोड़ समाज, CBI जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी; शहर में रूट डायवर्ट करनाल में हर्ष एनकाउंटर को लेकर सड़क पर उतरा रोड़ समाज, CBI जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी; शहर में रूट डायवर्ट
रायपुर की ‘खूनी रात’! छेड़खानी से भड़के दो विवाद, दो युवकों की हत्या; 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार
मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सुनी रोने की आवाज, ह्यूम पाइप में मिला नवजात
महासमुंद में गांजा तस्करों पर ‘ट्रिपल स्ट्राइक’! 3 मामलों में 60.920 किलो नशे की खेप जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर में चोर का अनोखा जुगाड़! चादर से चेहरा ढका, पेड़ में ठोकी लकड़ियां और बाउंड्री पार कर घर में घुसा; CCTV ने खोली पोल
कवर्धा में पुलिस भर्ती पर हल्लाबोल! गृहमंत्री से तीखी बहस के बाद कार्यालय घेरा, CM साय से सीधी बातचीत पर अड़े अभ्यर्थी
‘महाभारत’ की कृपी अब नहीं रहीं, आशा सिंह जायसवाल का निधन; बेटे ने भावुक पोस्ट लिखकर दी श्रद्धांजलि
अमरावती के जिला महिला अस्पताल में बड़ा हादसा: NICU में आग से 3 नवजातों की मौत, 36 को बचाया; 6 की हालत गंभीर
Aadhaar Update: घर बैठे बदलें आधार का पता, ऑनलाइन ऐसे करें अपडेट
सिर्फ खराब खानपान नहीं, ये 5 वजहें भी बढ़ा सकती हैं वजन; आज ही दें ध्यान
पढ़ाई के 50 दिन बीते, अब मानदेय का नया पेंच: अतिथि व्याख्याताओं को रोज के दो हजार का नियम नहीं आ रहा रास 
पर्यटन के नाम पर ऑनलाइन लूट: 4 FIR के बाद जागा महकमा अधिकृत वेबसाइट से करें बुकिंग