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CG Property Tax Relief: अब 30 अप्रैल तक भरें टैक्स, बाद में लगेगा 17% सरचार्ज...
रायपुर। CG Property Tax Relief: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले नागरिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए अब 30 अप्रैल तक कर दिया है, जिससे हजारों करदाताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है। यह निर्णय राजस्व वसूली के लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा न होने के कारण लिया गया है। प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर 30 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक समय पर टैक्स जमा कर सकें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जाएगा। ऐसे में करदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही भुगतान करें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके। इस फैसले से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश तय समय में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब उन्हें बिना पेनल्टी के टैक्स चुकाने का एक और मौका मिल गया है।
नगर निगम और नगर पालिकाओं ने भी नागरिकों से अपील की है कि अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से टैक्स जमा कर दें। प्रशासन का कहना है कि समय पर टैक्स वसूली से शहरी विकास कार्यों को गति मिलती है, इसलिए नागरिकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय सीमा बढ़ाने का यह कदम सरकार और करदाताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा और नागरिकों को भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर, यह निर्णय करदाताओं के लिए एक अवसर है कि वे बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी देनदारी पूरी करें और 17% सरचार्ज से बच सकें।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
