निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी मामला हाईकोर्ट सख्त: महिला उत्पीड़न पर पुलिस विभाग से शपथ पत्र के साथ सात दिन में मांगा जवाब  

निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी मामला हाईकोर्ट सख्त: महिला उत्पीड़न पर पुलिस विभाग से शपथ पत्र के साथ सात दिन में मांगा जवाब  

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी द्वारा पुलिस सब-इंसपेक्टर की पत्नी से अश्लील हरकतें और यौन उत्पीड़न के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने पुलिस विभाग की लचर कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 7 दिन के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है। 2 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में पुलिस विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला, तो 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ऑफिसर-इन-चार्ज (डीजीपी) स्वयं उपस्थित हों। 

 

Read More सालभर बाद खुला ‘हादसे’ का राज! पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, पिकअप से कुचलवाने के लिए दी 1 लाख की सुपारी

 बिलासपुर निवासी पीड़िता पेशे से योगा टीचर है और उसके पति पुलिस विभाग में सब-इंसपेक्टर हैं। याचिका के मुताबिक, साल 2017 में डांगी बस्तर में डीआईजी थे, तब उन्होंने फेसबुक के जरिए पीड़िता से जान पहचान बढ़ाई । बाद में चंदखुरी पदस्थापना के दौरान (2022-2023) आईजीपी रहते हुए डांगी ने योगा सीखने के बहाने वीडियो कॉल करना शुरू किया। महिला का आरोप है कि आईजीपी डांगी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पीड़िता पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर रहने का दबाव बनाते थे। कॉल के दौरान वे पूरे कपड़े उतारकर नग्न हो जाते और अश्लील मैसेज भेजते थे। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया, तो आईपीएस डांगी ने धमकी दी कि वह उसके पति पर झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर जेल भेज देगा और उसका ट्रांसफर घोर नक्सल प्रभावित जिले में कराकर परिवार बर्बाद कर देगा।

Read More मनमानी , निलंबन की कार्यवाही लंबित मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी का हो गया प्रमोशन* 

 

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की धमकियों से घबराकर पीड़िता प्रताड़ना सहती रही। आखिरकार 15 अक्टूबर 2025 को पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर के समक्ष लिखित शिकायत की। जांच के लिए जो समिति बनाई गई, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस महानिदेशक ने आईजीपी डांगी से निचले पद की अधिकारी डीआईजीपी मिलना कुर्रे और समान रैंक के आईजीपी आनंद छाबड़ा को जांच सौंप दी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने तर्क दिया कि दोनों अधिकारी अपनी जांच में डांगी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जांच अधिकारी आनंद छाबड़ा खुद महादेव सट्टा एप मामले में आपराधिक प्रकरण में पार्टी हैं। ऐसे में दागी अधिकारी को इतनी संवेदनशील जांच सौंपना नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन है। महिला ने 20 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार और राज्य के गृह सचिव को भी पत्र भेजा गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।

 

महिला ने आईपीएस डांगी की करोड़ों की अवैध संपत्ति का भी शिकायत की है, जिसकी जांच पुलिस समिति ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। शिकायत के अनुसार खुद को राजस्थान के मजदूर परिवार का सदस्य बताने वाले डांगी और उनके परिवार के नाम पर अथाह संपत्ति है। इनमें रायपुर के धरमपुरा में 15-20 करोड़ का तीन मंजिला मकान, पत्नी मंजू डांगी के नाम पर राजस्थान के चौसेली और परबतसर में जमीन-मकान, तीनों बेटों के नाम पर छत्तीसगढ़ में अस्पताल के लिए करोड़ों की जमीन शामिल है। इसके अलावा कोरबा में आदिवासी महिला के नाम पर 23 एकड़ जमीन, बिलासपुर में बिल्डर के साथ पार्टनरशिप, माता भवरी देवी के नाम पर राजस्थान में फार्म हाउस, कोविड काल में बुक डिपो मालिकों को 2 करोड़ रुपये ब्याज पर देने और पत्नी के पास करोड़ों के सोने-हीरे के जेवर होने के आरोप हैं। बेटे की शादी में भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए।

हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.सी. 41/2026) में मांग की गई है कि वर्तमान जांच समिति के दोनों सदस्यों को तत्काल हटाया जाए। इसकी जगह वरिष्ठ आईएएस और महिला आईएएस अधिकारी की नई समिति गठित कर नए सिरे से विभागीय जांच हो। बैंक खातों, एफडी और लॉकर की जांच कर आरोपी आईपीएस रतनलाल डांगी को सेवा से बर्खास्त किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को तय की

गई है।

Error on ReusableComponentWidget
Tags:

Latest News

दबेना एनीकट 'डीजल' घोटाला: 95 रु का डीजल 152 में ! सरकारी खजाने से ठेकेदार पर लुटाए 27 लाख, भंडाफोड़ हुआ तो 24 लाख वापस; कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई..... दबेना एनीकट 'डीजल' घोटाला: 95 रु का डीजल 152 में ! सरकारी खजाने से ठेकेदार पर लुटाए 27 लाख, भंडाफोड़ हुआ तो 24 लाख वापस; कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई.....
निलंबित आईपीएस रतनलाल डांगी मामला हाईकोर्ट सख्त: महिला उत्पीड़न पर पुलिस विभाग से शपथ पत्र के साथ सात दिन में मांगा जवाब  
पीछा करने की बात को लेकर हुआ था विवाद, चौकीदार की हत्या का चंद घंटों में खुलासा, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार
त्योहारों से पहले सीपत पुलिस का शिकंजा, आर्म्स एक्ट में तीन बदमाशों पर कार्रवाई, चार स्थायी वारंटी भी पकड़े गए
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका
महिला ओबीसी कोटे में पुरुषों की नियुक्ति गलत, हाई कोर्ट ने 3 लाख मुआवजे का दिया आदेश
हाई कोर्ट का अहम फैसला: वरिष्ठता विज्ञापन से नहीं, नियुक्ति की तारीख से होगी तय
डोंगरगढ़ की देवी के नाम पर फिर छिड़ी बहस: बमलाई, बम्लेश्वरी या बगलामुखी? गोंड समाज की आपत्ति के बाद इतिहास पर उठे सवाल
हथौड़ा लेकर पहुंचा हत्यारा... रेलवे ठेकेदार के सुपरवाइजर की बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध, चोरी या पुरानी रंजिश, पुलिस दोनों एंगल से कर रही जांच
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकानें, सरकार ने जारी किए निर्देश
Satyendar Jain Bail: सत्येंद्र जैन को DJB केस में कोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत
Tibet Earthquake: बाढ़ की तबाही के बाद तिब्बत फिर हिला, 5.0 तीव्रता के भूकंप से दहशत; 10 KM नीचे था केंद्र