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छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती: SUDA ने जारी किए कड़े नियम, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है।
SUDA की सख्ती: हर शहर में निरीक्षण और कार्रवाई
राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किया जाएगा।
- दुकानों और बाज़ार क्षेत्रों में सपॉट इंस्पेक्शन होगा।
- नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर फाइन लगाया जाएगा।
- गंभीर मामलों में बिज़नेस लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है।
SUDA का उद्देश्य है कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से खत्म किया जाए और पर्यावरणीय नुकसान रोका जाए।
नागरिकों तक संदेश पहुँचाने में स्वच्छता दीदियों की भूमिका
SUDA ने कहा कि स्वच्छता दीदियों शहरों और ग्रामीण इलाकों में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर लोगों को कपड़े के थैले, जूट बैग और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। उद्देश्य स्पष्ट है: प्लास्टिक की आदत बदलें और टिकाऊ विकल्प अपनाएं।
सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर जुर्माने की जानकारी
- छोटे उल्लंघन पर स्थानीय जुर्माना।
- बड़े उल्लंघन पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द।
- दुकानदारों और व्यापारियों को इंस्पेक्शन में सहयोग करना अनिवार्य।
SUDA ने शहरों में जागरूकता अभियान तेज करने के साथ-साथ प्लास्टिक विकल्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
