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अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर अनिश्चितता: सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बातचीत स्थगित
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिससे भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पर अनिश्चितता पैदा हो गई। इसी कारण अगले सप्ताह निर्धारित द्विपक्षीय ट्रेड वार्ता को स्थगित कर दिया गया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े टैरिफ अवैध हैं। यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका था क्योंकि इन टैरिफ से अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर भारी शुल्क लगाया था।
ट्रंप की जवाबी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया आदेश जारी किया। उन्होंने सभी देशों पर 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाया, जिसे अगले दिन बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। ट्रंप ने इसे उन देशों के खिलाफ कार्रवाई बताया जो दशकों से अमेरिका का ‘शोषण’ कर रहे हैं। ये नए टैरिफ IEEPA के बजाय सेक्शन 122 जैसे अन्य कानूनों के तहत लागू किए गए हैं।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर असर
फरवरी की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी। इसके तहत अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ को 18 फीसदी तक कम करने की बात कही थी। भारत ने इसके बदले अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ देने की सहमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए टैरिफ के कारण इस द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) की दिशा में अनिश्चितता बढ़ गई है।
ट्रेड वार्ता को अब 23 फरवरी को होने वाली बैठक में पुनर्निर्धारित किया गया था, लेकिन नई परिस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर नई रणनीति और कानूनी सलाह के बाद ही वार्ता फिर से शुरू होगी।
