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जग्गी हत्याकांड : तत्कालीन सीएसपी ए. एस. गिल, टीआई वी.के.पाण्डेय, उपनिरीक्षक आर. सी. त्रिवेदी, ढेबर, सहित ओ कौन है 28 आरोपी जिनकी आजीवन कारावास की सजा को माननीय उच्च न्यायालय ने रखा बरकरार …….. पढ़ें पूरी खबर
जग्गी हत्याकांड : तत्कालीन सीएसपी ए. एस. गिल, टीआई वी.के.पाण्डेय, उपनिरीक्षक आर. सी. त्रिवेदी, ढेबर, सहित ओ कौन है 28 आरोपी जिनकी आजीवन कारावास की सजा को माननीय उच्च न्यायालय ने रखा बरकरार …….. पढ़ें पूरी खबर रायपुर : राजधानी रायपुर के एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. […]

जग्गी हत्याकांड : तत्कालीन सीएसपी ए. एस. गिल, टीआई वी.के.पाण्डेय, उपनिरीक्षक आर. सी. त्रिवेदी, ढेबर, सहित ओ कौन है 28 आरोपी जिनकी आजीवन कारावास की सजा को माननीय उच्च न्यायालय ने रखा बरकरार …….. पढ़ें पूरी खबर
रायपुर : राजधानी रायपुर के एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील खारिज करते हुए 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह समेत अन्य शामिल हैं।
सतीश जग्गी ने कहा – न्यायपालिका पर था भरोसा
4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. और एक अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के दोषियों की अपील को खारिज किए जाने के बाद रामवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था. सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई गई. हमारा परिवार शुरू से कहता रहा कि यह राजनतिक षड़यंत्र था.
इन आरोपियों को सुनाई गई सजा


लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
