आय से अधिक संपत्ति का मामला: ED ने नगर निगम के पूर्व अधिकारी की 1.06 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर निगम के पूर्व सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 1 करोड़ 6 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर दी हैं।

EOW की FIR के बाद शुरू हुई जांच
यह कार्रवाई आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करते हुए पाया कि वर्ष 2007 से 2022 के बीच परमार ने अपनी ज्ञात आय से करीब 175 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की।

मकान, प्लॉट, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल
जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें एक आवासीय मकान, प्लॉट, फ्लैट और कृषि भूमि शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां राजेश परमार और उनके परिजनों के नाम पर पाई गईं। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान परमार कथित अतिरिक्त संपत्ति के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज या आय का वैध स्रोत प्रस्तुत नहीं कर सके।

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आगे की कार्रवाई संभव
ईडी की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सख्त रुख का संकेत मानी जा रही है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और जरूरत पड़ने पर और संपत्तियों की जांच की जा सकती है।

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लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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