POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत बरकरार

POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत बरकरार

नई दिल्ली/लखनऊ। POCSO एक्ट से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली प्री-अरेस्ट बेल जारी रहेगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। अदालत ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से पहले राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। फिलहाल, मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और संबंधित आरोपों की जांच भी कानून के अनुसार चलती रहेगी। वहीं इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की आवश्यकता नहीं है।

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