उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सजा निलंबन आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट को फिर से सुनवाई के निर्देश

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सजा निलंबन आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट को फिर से सुनवाई के निर्देश

नई दिल्ली। चर्चित Unnao Rape Case में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को Supreme Court of India से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट को दो महीने के भीतर इस प्रकरण पर नए सिरे से सुनवाई कर फैसला लेने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद सेंगर को मिली राहत फिलहाल समाप्त हो गई है।

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और जस्टिस Joymalya Bagchi की पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट अगली सुनवाई में स्वतंत्र रूप से सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन करे। अदालत ने यह भी कहा कि नया फैसला लेते समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व आदेश रद्द किए जाने से प्रभावित न हो। इससे पहले Central Bureau of Investigation (CBI) ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने तत्काल प्रभाव से आदेश पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 का उन्नाव रेप मामला देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस केस ने राजनीति, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम मोड़ माना जा रहा है और अब पूरे मामले पर फिर से कानूनी बहस तेज होने की संभावना है।

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